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19 साल बाद मुंबई लोकल ब्लास्ट केस में बरी हुए 11 आरोपी, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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प्रतीकात्मक फोटो

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने इस मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए 12 आरोपियों में से 11 को बरी कर दिया। एक आरोपी की अपील के दौरान मौत हो गई थी। यह फैसला धमाकों के 19 साल बाद आया है।

अदालत ने क्या कहा?
हाईकोर्ट की दो जजों की विशेष पीठ ने कहा कि मामले में पेश किए गए सबूत पूरी तरह विश्वसनीय नहीं थे। अदालत के अनुसार, कई गवाहों की गवाही संदेह के घेरे में थी और शिनाख्त परेड की प्रक्रिया पर भी सवाल उठे थे। अदालत ने माना कि आरोपियों से जबरन पूछताछ की गई और दबाव में उनके बयान लिए गए, जो कानूनी रूप से मान्य नहीं है।

जजों ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में पूरी तरह सफल नहीं रहा। गवाह कई सालों तक चुप रहे और फिर अचानक अपनी पहचान बता दी, जो "असामान्य" है। बरामद विस्फोटक सामग्री के संबंध में कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण भी नहीं दिए गए।

आरोपी भावुक हो गए
अमरावती, पुणे, नागपुर और नासिक की जेलों में बंद और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अदालत से जुड़े आरोपी फ़ैसला सुनते ही भावुक हो गए। उनकी आँखों में आँसू थे, लेकिन किसी ने भी खुशी ज़ाहिर नहीं की। अदालत ने कहा, "हमने क़ानून के मुताबिक़ काम किया और यही हमारा फ़र्ज़ था।"

वकीलों की प्रतिक्रिया
आरोपियों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता युग मोहित चौधरी ने कहा कि यह फ़ैसला उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो वर्षों से न्याय का इंतज़ार कर रहे हैं। सरकारी वकील राजा ठाकरे ने भी फ़ैसले को "मार्गदर्शक" बताया।

2006 में क्या हुआ था?
11 जुलाई, 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में 11 मिनट के अंदर सात बम धमाके हुए थे। इन धमाकों में 189 लोग मारे गए थे और 800 से ज़्यादा घायल हुए थे। एटीएस ने इस मामले में 13 लोगों को गिरफ़्तार किया था।

आगे क्या?ि
2015 में विशेष अदालत ने 12 आरोपियों को दोषी ठहराया था. 5 को मौत की सज़ा और 7 को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। राज्य सरकार ने मौत की सज़ा की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था, जबकि आरोपियों ने अपनी सज़ा के खिलाफ अपील की थी। अब अदालत के इस फैसले के बाद नए कानूनी विकल्प खुल गए हैं।
 


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Written by: Taushif

21 Jul 2025  ·  Published: 06:28 IST

जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से क्यों दिया इस्तीफा? अमित शाह ने किया बड़ा दावा

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फाइल फोटो

Amit Shah on Jagdeep Dhankhar Resignation: देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर जारी राजनीतिक अटकलों और विपक्ष के आरोपों पर आखिरकार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है. शाह ने साफ किया कि धनखड़ ने किसी दबाव या मजबूरी में नहीं, बल्कि पूरी तरह से स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है. सोमवार (25 अगस्त 2025) को न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में गृहमंत्री ने कहा कि विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे दावे पूरी तरह निराधार हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि धनखड़ को न तो नजरबंद किया गया है और न ही सरकार ने उन पर कोई दबाव बनाया.

अमित शाह ने क्या कहा?
अमित शाह ने कहा, “धनखड़ साहब का इस्तीफा अपने आप में स्पष्ट है. उन्होंने अपने पत्र में साफ लिखा है कि वह स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ रहे हैं. उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मंत्रिपरिषद और संसद सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया है." उन्होंने विपक्ष की ओर से फैलाए गए दावों को खारिज करते हुए कहा कि केवल राजनीतिक बयानबाज़ी को सच मान लेना उचित नहीं है. शाह ने विपक्ष को चेतावनी दी कि इस मुद्दे पर अनावश्यक हंगामा खड़ा करना देश की संवैधानिक परंपराओं के साथ खिलवाड़ होगा.

विपक्ष पर संगीन इल्जाम
धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि यह देश के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी उपराष्ट्रपति को इस्तीफे के साथ-साथ चुप भी कराया गया है. वहीं, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी इस मामले पर केंद्र सरकार को कठघरे में खड़ा किया. राहुल ने कहा था, “हम ऐसे दौर में पहुंच गए हैं जहां लोकतांत्रिक संस्थाओं की परवाह नहीं की जाती. यहां राजा जैसा माहौल है, जिसे पसंद नहीं आता, उसे ईडी भेजकर दबा दिया जाता है. उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को भी उसी नजरिए से देखना चाहिए.” राहुल ने यह तक सवाल किया कि आखिर अचानक देश को नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की आवश्यकता क्यों पड़ी.

क्या वाकई नजरबंद थे धनखड़?
विपक्ष के कई नेताओं ने दावा किया था कि जगदीप धनखड़ इस्तीफे के बाद से ही नजरबंद जैसे हालात में हैं और उन्हें मीडिया या बाहर की दुनिया से दूर रखा गया है. हालांकि, अमित शाह ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया. उन्होंने कहा कि धनखड़ पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हैं, बस अपने डॉक्टर्स की सलाह पर राजनीतिक व्यस्तताओं से दूरी बना रहे हैं.

क्या है पूरा मामला
जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन इस्तीफा दिया था. उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे अपने पत्र में लिखा कि वह अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना चाहते हैं और डॉक्टरों की सलाह का पालन करना उनके लिए अनिवार्य है. धनखड़ के इस्तीफे के बाद उच्च सदन की कार्यवाही की जिम्मेदारी राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण को सौंपी गई थी.


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Written by: Taushif

25 Aug 2025  ·  Published: 11:23 IST

'मुवक्किलों को अब हर बात पर होती है....', किसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने CJI ने कसा तंज

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फाइल फोटो

CJI BR Gavai: सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई ने सोशल मीडिया पर चलने वाले ट्रेंड्स को लेकर मज़ाकिया लेकिन सटीक टिप्पणी की. उन्होंने कहा, “आजकल क्लाइंट को बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, आपके मुवक्किल बहुत नाराज़ हो जाते हैं.”

दरअसल, कोर्ट में एक केस की सुनवाई चल रही थी जिसमें न्यायिक सेवा (Judicial Service) में पदोन्नति के सीमित अवसरों से जुड़े मुद्दे पर बहस हो रही थी. इस मामले की सुनवाई CJI बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच कर रही थी. सुनवाई के दौरान जब जस्टिस चंद्रन को कुछ निजी तौर पर कहना था, तो उन्होंने कुछ सेकंड के लिए कोर्ट रूम का माइक म्यूट (Mute) कर दिया. इसके बाद उन्होंने CJI गवई से कुछ बात की जो पब्लिक ऑडियो में नहीं आई.

CJI ने क्या कहा?
इस पर CJI ने मुस्कराते हुए कहा, “मेरे भाई (जस्टिस चंद्रन) को कुछ कहना था, लेकिन हमें नहीं पता कि इसकी रिपोर्टिंग कैसे की जाएगी, इसलिए उन्होंने बात सिर्फ मुझसे की.” इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर चलने वाले ट्रेंड्स पर व्यंग्य किया और कहा, “आजकल सोशल मीडिया पर हमें नहीं पता होता कि कौन सी बात कैसे रिपोर्ट होगी. हो सकता है कि आपका क्लाइंट बहुत नाराज़ हो जाए.”

CJI के टिप्पणी के क्या है मायने
CJI की यह टिप्पणी अदालत में मौजूद लोगों को हल्के-फुल्के अंदाज़ में हंसाने वाली थी, लेकिन इसमें एक गंभीर संदेश भी छिपा था कि अब सोशल मीडिया पर न्यायालय की हर छोटी बात तुरंत वायरल हो जाती है और कई बार उसका गलत अर्थ निकाला जाता है. यह टिप्पणी उस घटना के एक दिन बाद आई जब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने CJI पर जूता फेंकने की कोशिश की थी. वकील, CJI की एक टिप्पणी से नाराज़ था और उसने अदालत में ही गुस्से का इज़हार किया था. हालांकि, सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत स्थिति को संभाल लिया था.


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Written by: Taushif

07 Oct 2025  ·  Published: 14:18 IST

मस्जिद में बिना टोपी पहुंचे अखिलेश यादव, मुस्लिम धर्मगुरु ने काटा बवाल

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फाइल फोटो

Akhilesh Yadav Mosque Cap Controversy: समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव के संसद भवन के पास स्थित मस्जिद जाने को लेकर नया विवाद सामने आया है। अलीगढ़ के मुस्लिम धर्मगुरु इफराहिम हुसैन ने इस बात पर सवाल उठाया है कि अखिलेश यादव ने मस्जिद में प्रवेश के दौरान जालीदार टोपी क्यों नहीं पहनी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का इस पर सफाई देना जरूरी है।

धर्मगुरु ने कहा कि पहले सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव भी मस्जिद जाया करते थे और उन्होंने हमेशा इस्लामिक परंपराओं का सम्मान किया। इसी परंपरा को अखिलेश यादव भी निभाते रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश यादव हमेशा नमाज और धार्मिक स्थलों पर टोपी पहनते रहे हैं, लेकिन इस बार उनके सिर पर टोपी नहीं दिखी। इससे मुस्लिम समाज में संदेह की स्थिति बनी है और लोग जवाब चाहते हैं।

इफराहिम हुसैन ने कहा, "अखिलेश यादव के दिल में क्या है, यह वही जानते हैं। परंतु यह जरूर पूछना चाहिए कि टोपी इस बार क्यों नहीं पहनी गई। जब पहले पहनी जाती थी, तो अब क्या कारण था कि छोड़ दी गई?" इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने पार्टी की ओर से सफाई देते हुए कहा कि नेता मस्जिद में किसी बैठक के लिए नहीं गए थे, बल्कि केवल चाय पीने के लिए वहां गए थे। उन्होंने कहा कि भाजपा इस मसले को बेवजह बड़ा बना रही है और झूठे आरोप लगा रही है।

डिंपल यादव ने क्या कहा?
वहीं, सपा सांसद डिंपल यादव ने भी स्पष्ट किया कि कोई बैठक नहीं हुई थी। उन्होंने कहा, "हमारे सांसद वहां एक सामाजिक कार्यक्रम के तहत पहुंचे थे। वहां न तो कोई बैठक हुई और न ही कोई राजनीतिक गतिविधि।" इस पूरे मामले को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु की तरफ से उठाए गए सवाल ने अखिलेश यादव के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। अब सबकी नजरें इस पर हैं कि अखिलेश यादव इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।


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Written by: Taushif

24 Jul 2025  ·  Published: 04:25 IST