(फाइल फोटो)
GST Tax Slab on Mobile Purchase: मोबाइल फोन अब महज एक लग्जरी नहीं बल्कि भारत के 90 करोड़ से ज्यादा लोगों की डिजिटल दुनिया से जुड़ने की बुनियादी जरूरत बन चुका है. ऐसे में मोबाइल पर 18 फीसदी GST को "पिछड़ा कदम" करार देते हुए इंडस्ट्री बॉडी ने सरकार से अपील की है कि इसे 5 फीसदी जीएसटी स्लैब में लाया जाए, आगामी जीएसटी सुधारों से पहले यह मांग और तेज हो गई है.
भारत में मोबाइल फोन पर लगने वाला 18 फीसदी वस्तु एवं सेवा कर (GST) अब विवाद का विषय बन गया है. मोबाइल उद्योग से जुड़ी संस्था इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) ने केंद्र सरकार से मांग की है कि आगामी जीएसटी सुधारों में मोबाइल फोन और संबंधित उत्पादों को 5 फीसदी टैक्स स्लैब में लाया जाए.
मोबाइल के लिए 5% GST स्लैब की मांग
ICEA का कहना है कि मोबाइल फोन अब सिर्फ "आकांक्षात्मक" (aspirational) चीज नहीं रही, बल्कि जरूरी डिजिटल उपकरण बन गई है, खासकर उन 90 करोड़ भारतीयों के लिए जिनकी डिजिटल दुनिया का एकमात्र जरिया मोबाइल है. ICEA के चेयरमैन पंकज मोहिंदरू ने बयान में कहा, "मोबाइल फोन अब एक अत्यावश्यक वस्तु है. इसे 5 फीसदी जीएसटी स्लैब में रखा जाना चाहिए, ताकि पीएम मोदी के 500 बिलियन डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम के लक्ष्य को हासिल किया जा सके."
ICEA के चेयरमैन पंकज मोहिंदरू ने आगे कहा कि अगर मोबाइल फोन आम लोगों के लिए महंगे बने रहते हैं, तो डिजिटल इंडिया का सपना अधूरा रह जाएगा. "कम टैक्स से मोबाइल की कीमतें घटेंगी, मांग बढ़ेगी और हर भारतीय को डिजिटल एक्सेस मिल सकेगा."
जीएसटी बढ़ा तो बिक्री घटी
ICEA के मुताबिक, जब 2020 में मोबाइल पर GST 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी किया गया, तभी से देश में मोबाइल की सालाना बिक्री 300 मिलियन यूनिट से घटकर 220 मिलियन यूनिट पर आ गई. इसका मतलब है कि लोग मोबाइल बदलने में ज्यादा वक्त लगा रहे हैं, यानी रीप्लेसमेंट साइकल धीमा हो गया है.
मैन्युफैक्चरिंग में उछाल, घरेलू बाज़ार में सुस्ती
हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में मोबाइल निर्माण का आंकड़ा 2015 के ₹18,900 करोड़ से बढ़कर 2025 में ₹5.45 लाख करोड़ तक पहुंच गया है. भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन चुका है और मोबाइल का निर्यात ₹2 लाख करोड़ के पार चला गया है.
लेकिन इसके उलट घरेलू बाज़ार की हालत कमजोर होती जा रही है. ICEA ने बताया कि जीएसटी लागू होने से पहले ज्यादातर राज्यों में मोबाइल फोन पर सिर्फ 5 फीसदी वैट लगता था, क्योंकि इसे अनिवार्य वस्तु माना गया था. 2017 में जब जीएसटी आया, तो इसे 12 फीसदी टैक्स स्लैब में रखा गया था, जिसे 2020 में बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया.
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